भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता हैं इस पद की पात्रता, कार्यकाल और शक्तियां | President Election Process, eligibility Criteria, Tenure in India and Powers in Hindi
भारत का राष्ट्रपति (President of India) देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए. अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएंगी.
राष्ट्रपति का चुनाव (President Election)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव पर चर्चा करता है. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाएं और दो केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दिल्ली और पुदुचेरी शामिल हैं. राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है. उन्हें राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से चुना जा सकता है. राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है.
पात्रता (Eligibility Criteria)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार:
- भारत का नागरिक हो.
- पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं.
- लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हों.
- संघ या किसी राज्य सरकार, या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई कार्यालय नहीं है.
राष्ट्रपति का कार्यकाल (President Tenure)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष के लिए पद धारण करेगा. वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. लेकिन, वह अपने पद को तब तक जारी रखेंगे, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी उनके पद ग्रहण नहीं कर लेते और, इससे पहले कि उसका कार्यालय खाली हो जाए, उसी के लिए चुनाव होना चाहिए.
अनुच्छेद 61 में संविधान के उल्लंघन पर जिस तरह से महाभियोग चलाया जा सकता है, उसके लिए प्रावधान है. उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर उनके पद के रूप में कार्य करता है, जब उनका कार्यालय उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग या अन्यथा के आधार पर खाली हो जाता है. इस तरह की रिक्ति को उनके कार्यालय के रिक्त होने के छह महीने के भीतर जरूरी चुनाव द्वारा भरा जाना चाहिए.
राष्ट्रपति का महाभियोग (President )
महाभियोग भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यालय से हटाने की प्रक्रिया है. यदि भारत के संविधान का राष्ट्रपति द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो महाभियोग चलाया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू की जा सकती है. सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. तत्पश्चात, सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस और आरोपों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. 14 दिनों के बाद दूसरे सदन द्वारा आरोपों पर विचार किया जाता है और इस बीच राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं. यदि आरोपों को दूसरे सदन द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है. उसे अपना कार्यालय छोड़ना होगा.
राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of President)
भारत के राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, आपातकाल, राजनयिक, न्यायिक और सैन्य शक्तियों के साथ निहित है.
कार्यकारी शक्तियां
संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित होंगी. इन शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा भारत के संविधान के अनुसार किया जाना चाहिए. वह प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है. वह भारत के अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के अलावा, सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है. अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच, वह क्षमा शक्ति का भी उपयोग लेता है, जिससे वह दोषी को दी गई मौत की सजा को माफ कर सकता है.
विधायी शक्तियां
वह लोकसभा को भंग कर सकता है और संसद का सत्र समाप्त कर सकता है. वह हर साल अपने पहले सत्र में संसद को भी संबोधित कर सकते हैं. वह 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं. इन सदस्यों के पास विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अतिरिक्त साधारण उपलब्धियां होनी चाहिए. वह एंग्लो-इंडियन समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्य भी नामित कर सकते हैं. जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है. वह इसे संसद में भी लौटा सकता है, जब तक कि यह मनी बिल या संवैधानिक संशोधन विधेयक नहीं है.
आपातकालीन शक्तियां
वह राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है. देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है. यह घोषणा के बाद कैबिनेट मंत्रियों के लिखित अनुरोध पर संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर किया जा सकता है. यदि राज्य संवैधानिक रूप से चलाने में विफल रहता है तो राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है. अगर देश में वित्तीय अस्थिरता की संभावना है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है.
वित्तीय शक्तियाँ
जब राष्ट्रपति सिफारिश करता है तभी धन विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है. वह संसद के समक्ष केंद्रीय बजट पेश करता है और आकस्मिकता निधि से अग्रिम करता है.
राजनयिक, सैन्य और न्यायिक शक्तियां
वह अन्य देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है. उसकी ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं. सैन्य शक्तियों के तहत, वह युद्ध की घोषणा कर सकता है और शांति को समाप्त कर सकता है. वह सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख नियुक्त करता है. वह न्यायाधीशों को खारिज कर सकता है यदि संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत उस प्रभाव के लिए प्रस्ताव पारित करता है.
भारत के राष्ट्रपति की सूची (List of All President of India)
राष्ट्रपति का नाम | जन्म-काल | कार्य-काल | राजनीतिज्ञ पार्टी |
डॉ राजेंद्र प्रसाद | 1884-1963 | 1950-1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 1888-1975 | 1962-1967 | स्वतंत्र |
डॉ जाकिर हुसैन | 1897-1969 | 1967-1969 | स्वतंत्र |
वी.वी गिरी | 1894-1980 | 1969-1974 | स्वतंत्र |
फखरुद्दीन अहमद | 1905-1977 | 1974-1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
नीलम संजीवा रेड्डी | 1913-1996 | 1977-1982 | जनता पार्टी |
गिआनी जेल सिंह | 1916-1994 | 1982-1987 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
रामास्वामी वेंकटरमण | 1910-2009 | 1987-1992 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
डॉ शंकर दयाल शर्मा | 1918-1999 | 1992-1997 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
के आर नारायण | 1920-2005 | 1997-2002 | स्वतंत्र |
ए पी जे अब्दुल कलाम | 1931-2015 | 2002-2007 | स्वतंत्र |
श्रीमती प्रतिभा पाटिल | 1934 | 2007-2012 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
प्रणव मुखर्जी | 1935 | 2012 से 2017 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
रामनाथ कोविंद | 1945 | 2017 से अब तक | भारतीय जनता पार्टी |
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति (Current President of India)
राम नाथ कोविंद भारत के वर्तमान और 14 वें राष्ट्रपति हैं. 2017 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किया. वह भारत के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे दलित हैं. पेशे से वकील, कोविंद ने 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की. 1994 में वह राज्य सभा के सांसद बने. उन्होंने 1994 से 2006 तक सांसद के रूप में कार्य किया. 2015 से 2017 तक कोविंद बिहार के राज्यपाल थे.
कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के कानपुर देहात जिले के परुख गाँव में एक दलित परिवार में हुआ था. कोविंद ने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और डीएवी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, कोविंद ने सिविल सेवा की परीक्षा दी और तीसरे प्रयास में क्लीयर किया. हालांकि, वह इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने इसे आईएएस नहीं बनाया बल्कि एक सहयोगी सेवा थी. इसके बाद कोविंद ने कानून का अभ्यास शुरू किया. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के अधिवक्ता, प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई के व्यक्तिगत सहायक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. 1991 में वे भाजपा में शामिल हो गए और 1994 में राज्यसभा सांसद बने. एनडीए द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए नामित, राम नाथ कोविंद ने मीरा कुमार को 65.65 प्रतिशत वैध मतों से हराया.
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