मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलित मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की जानकारी(पात्रता और आवश्यक दस्तावेज) | MP Kaushal Samvardhan Yojana in Hindi
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही वित्तकोषीय योजना हैं. जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को जो कि रोजगार के लिए योग्य हो को कुशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना हैं.
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का उद्देश्य (Kaushal Samvardhan Yojana Objectives)
प्रतिवर्ष 2 लाख से भी ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना को विभिन्न विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है. कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण, एकरूपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि लाना है. एवं मांग अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है जिसकी पूर्ति परंपरागत आई. टी. आई. पाठ्यक्रमों से करना संभव नहीं था.
बिंदु | जानकारी |
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योजना नाम (Scheme Name) | मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना |
अन्य नाम (Other Names) | कौशल विकास योजना, कौशल योजना |
लांच तारीख (Launch Date) | 3 मई 2017 |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.mpskills.gov.in/ |
उद्देश्य | 2.5 लाख युवा को प्रशिक्षित करना |
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के लिए पात्र आवेदक (Kaushal Samvardhan Yojana Applicants)
- ऐसे कामगार जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहते हो.
- ऐसे व्यक्ति जो अपने कौशल को विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार करना चाहते हो.
- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के युवा.
- औपचारिक शिक्षा को छोड़े हुए युवा
- नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण.
- महिलाएं एवं अन्य वंचित समूह.
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की अनिवार्यता (Kaushal Samvardhan Yojana Eligibility)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य हैं.
- इस योजना के लाभ 15 वर्ष से अधिक आयु वाला पुरुष या महिला ले सकती हैं.
- प्रशिक्षण कार्य के अनुसार भारत सरकार के पाठ्यक्रम में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है
पात्रता सिद्द करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ (Kaushal Samvardhan Yojana Required Documents)
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण प्रत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के युवाओं हेतु)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांग युवाओं हेतु)
प्रशिक्षण के लिए सेक्टर (Kaushal Samvardhan Yojana Sectors)
परिधान एवं गृह सज्जा, कृषि, ग्रीन जॉब, प्लंबर, ऑटोमोबाइल, वुड वर्क, टेक्नीशियन, कैपिटल गुड्स, निर्माण कार्य, घरेलू कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, आईटी, सुरक्षा, टेलीकॉम, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एवं वित्त.
प्रशिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों/लक्ष्यों का निर्धारण
नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ) के तहत कौशल दक्षता के स्तर निर्धारित किये गए हैं. इस योजना के तहत इन पाठ्क्रमों को संचालित किया जाना प्रस्तावित हैं. ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जाएँगे जिनके लिए रोजगार प्रदायकर्ता सुनिश्चित रोजगार देने के लिए अनुबंध करेगे. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थानों का चयन एवं लक्ष्य निर्धारण आरपीएफ जारी कर साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा.
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