LADLI LAXMI YOJANA REGISTRATION PROCESS, REQUIRED DOCUMENTS, PAY SYSTEM IN HINDI |लाडली लक्ष्मी योजना पंजीयन, नियम व शर्ते
2001 में भारत सरकार के द्वारा कराई गयी जनगणना में मध्यप्रदेश में बढ़ रहे महिला और पुरुष के लिंगानुपात को कम करने और राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और लड़कियों की शिक्षा के लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) की शुरुआत की गई.
इस योजना का मुख्य उद्देश प्रदेश में लड़कियों के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच को ख़त्म करना था. जो कि इस योजना की मदद से काफी हद तक सफल होता नजर आ रहा हैं. इस योजना से पहले तक गरीब वर्ग में लड़कियों की पढाई और शादी को बोझ समझा जाता था.
इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 अप्रैल 2007 को की गयी थी. जिसका फायदा 1 अप्रैल 2008 के बाद जन्मी बालिकाओं को मिलेगा.
लाडली लक्ष्मी योजना के मुख्य बिंदु (LADLI LAXMI YOJANA IMPORTANT POINTS IN HINDI)
लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने से पूर्व इस अहम् बिन्दुओं को ध्यान से पढ़े.
1. लिगानुपात कम करना : मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच लाना हैं. जब प्रदेश में यह योजना लाई गयी थी तब राज्य में 1000 लडको पर मात्र 932 लड़कियां थी. जो कि काफी चिंताजनक था.
2. सशक्तिकरण करना : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में लड़कियों की शिक्षा एक बड़ी समस्या होती हैं. इस योजना के अतंर्गत सरकार लड़कियों की शिक्षा में परिवार की आर्थिक मदद करती हैं ताकि लड़कियों को माँ बाप स्कूल भेज सके.
3. स्वास्थ्य स्तर को सुधारना : इस योजना के मुख्य उद्देशों में यह भी शामिल हैं स्वास्थ्य स्तर पर सुधार करके ही अच्छे भविष्य की आधार शिला रखी जा सकती हैं.
4. बाल विवाह में कमी : इस योजना के अहम् उद्देशों में यह उद्देश भी शामिल हैं. इस योजना से जुड़ने वाली बालिका को इसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए 18 साल से कम उम्र में विवाह नहीं करना होगा. 21 वर्ष की आयु होने के बाद ही लड़की को 1 लाख रूपए बैंक खाते में ट्रान्सफर किये जाते हैं.
5. शिक्षा का स्तर सुधारना : सरकार राज्य में इस योजना के जरिये शिक्षा का स्तर सुधारना चाहती हैं. योजना में किश्तों रूप में रुपये कक्षा के अनुसार दिए जाते हैं. एक बार स्कूल छोड़ देने के बाद बालिका को इसका लाभ मिलना बंद हो जावेगा.
योजना के नियम व शर्ते (LADLI LAXMI YOJANA TERMS AND CONDITION IN HINDI)
जिस तरह की हर योजना में होता हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की कुछ योग्यतायें होना आवश्यक हैं. वह योग्यताएं कुछ इस प्रकार हैं.
1. यह योजना मध्यप्रदेश सरकार की और से क्रियान्वित की गयी हैं इसीलिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं.
2. आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे होना अनिवार्य हैं. मध्यम और उच्च वर्ग के लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं.
3. आवेदक की सालाना आय इनकम टैक्स की न्यूनतम राशी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए.
4. 1 अप्रैल 2008 के बाद जन्मी बच्ची को ही इस योजना के अतर्गत शामिल किया जायेगा.
5. इस योजाना का लाभ अधिकतम एक परिवार से दो लड़कियों को मिल सकेगा. तीसरी बच्ची इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं.
6. यदि आवेदक की कुल 3 बच्चियां हैं जिसमे दो जुड़वाँ बच्चियां हैं इस स्थिति में तीसरी बच्ची को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता हैं.
7. इस योजना का लाभ उठाने के लिए जन्म के 1 साल के अन्दर बच्ची का पंजीयन करना अनिवार्य हैं.
8. यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हैं तो यूज़ प्रथम बालिका मानते हुए यूज़ योजना का लाभ दिया जावेगा.
9. यदि बच्ची के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं तो बच्ची का 5 वर्ष की उम्र तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लाभ लिया जा सकता हैं.
10. आवेदक जो 1 साल के अंतर्गत इस योजना में आवेदन नहीं कर पाए वह 1 साल के भीतर यानि बच्ची की 2 साल की उम्र के अन्दर इस योजना के लिए जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत होकर योजना के लिए पंजीयन कर सकते हैं. प्रकरण को मान्य या अमान्य करने का पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर का ही होगा.
11. आवेदक का नियमित रूप से आंगनवाडी में आना अनिवार्य हैं.
12. इस योजना में बीच में ही पढाई छोड़ देने वाली लड़कियों को इस योजना का फायदा नहीं मिल पायेगा. इसीलिए परिजन को यह ध्यान रखना होगा की लड़की की पढाई कभी भी बंद ना हो.
13. योजना के अनुसार 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
14. इस योजना मे अतिम किश्त के रूप में लड़की को 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस रुपये का उपयोग लड़की अपने विवाह या उच्च शिक्षा के लिए कर सकती हैं. इन रूपए का दहेज़ के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता हैं.
पंजीकरण और आवेदन (LADLI LAXMI YOJANA REGISTRATION AND ENROLLMENT)
1. लाडली लक्ष्मी योजाना से जुड़ने के लिए आपको बच्ची के जन्म के बाद सबसे पहले आंगनवाडी में संपर्क कर इस योजना के लिए आवेदन करना पड़ेगा.
2. आवेदन पत्र के साथ सभी जरुरी दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य होगा.
3. अनाथ बालिका को गोद लेने की स्थिति में गोदलेने के 1 वर्ष के अंतर्गत ( 5 वर्ष से कम आयु वाली बच्ची) इस योजना से जुड़े अधिकारी को संपर्क करना अनिवार्य रहेगा.
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ( DOCUMENT REQUIRED IN LADLI LAXMI YOJANA)
1. आवेदक के पास राज्य के मूल निवासी होने का के जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक हैं. राज्य के केवल मूल निवासी ही इस योजाना का फायदा लेने के योग्य हैं. यदि आपके पास मूल निवासी होने का दस्तावेज नहीं है तो जिला कलेक्टर ऑफिस में जाकर मूल निवासी प्रमाण पत्र बना ले.
2. आवेदक के पास अपनी नाम, पता और आयु दर्शाने के लिए किसी राष्ट्रीय पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार कार्ड) की फोटोकॉपी जमा करना आवश्यक हैं.
3. आवेदन पत्र के साथ साथ आवेदक को बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र सलग्न करना आवश्यक हैं.
4. आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य हैं. खाता होने की स्थिति में उससे जुड़े हुए दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा कारण आवश्यक हैं.
5. आवेदन पत्र के साथ परिवार नियोजन पत्री.
6. और आवेदक का फोटो, आवेदन पत्र पर लगाना जरुरी हैं.
आवेदन पत्र (REGISTRATION PROCESS OF LADLI LAXMI YOJANA)
इस योजना से जुड़ने और फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी न हो इस लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने की सुविधा लोगों को दी हैं.
ऑफलाइन प्रक्रिया (LADLI LUXMI YOJANA OFFLINE)
1. इस योजना के लिए आवेदन पत्र निकटतम आंगनवाड़ी से प्राप्त किया जा सकता हैं या फिर नीचे दी गयी फाइल का प्रिंट लेकर भी आवेदन कर सकते हैं.
फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे CLICK HERE
2. एक बार आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जाँच कर ले कि दस्तावेजों पर नाम, बच्ची का नाम, पता और खाता विवरण सही हैं की नहीं. अन्यथा बाद में परेशानीयों का सामना करना पड़ सकता हैं.
ऑनलाइन प्रकिया(LADLI LUXMI YOJANA ONLINE)
1. लाडली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस लिंक (https://ladlilaxmi.mp.gov.in/Sharad_Surabhi_Ladli/Public_Application_Ladlilaxmi_Yojna_Form.aspx) पर जाकर अपनी जानकारी दे. एक जानकारी सुरक्षित कर देने के बाद आवेदन का प्रिंट ले ले.
2. प्रिंट के साथ आपको निकटतम परियोजना अधिकारी के पास फॉर्म वेरिफिकेशन ले लिए जाना होगा.
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लाडली लक्ष्मी योजना में राशी का प्रदाय ( PAY SYSTEM OF LADLI LUXMI YOJANA IN HINDI )
एक बार आवेदन प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद आंगनवाड़ी द्वारा ज़मा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता हैं. सत्यापित हो जाने के बाद समय समय पर आवेदक के खाते में योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली किश्त जमा कर दी जाती हैं. इस योजना में एक समय में सरकार 1 लाख की सहायता राशी प्रदान करेगी.
इस योजना में किस तरह किश्तों में बच्चिओं को लाभ मिलेगा उस निम्नानुसार हैं.
1. इस योजना से जुड़ जाने के बाद बच्ची के जन्म के 5 साल तक सरकार राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में 6000 रूपए के आवेदक के नाम पर देगी.
2. पहली किश्त (FIRST INSTALLMENT): बच्ची के परिवार को योजना की पहली किश्त तब मिलेगी जब बच्ची 6वी कक्षा में पहुँच जाएगी. लाडली लक्ष्मी योजना के तहत परिवार को बैंक खाते में 2000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
3. दूसरी किश्त (SECOND INSTALLMENT): इस योजना की दूसरी किश्त परिवार को जब मिलेगी जब बच्ची 9वी कक्षा में पहुँच जाएगी. तब सरकार की और से परिवार को 4000 रूपए की आर्थिक सहायता की जाएगी. यह किश्त भी बैंक खाते में आएगी.
3. तीसरी किश्त (THIRD INSTALLMENT) : 11 वी कक्षा में पहुँच जाने के बाद बच्चियों को मिलने वाली सहायता 7500 रूपए तक बढ़ जाएगी.
4. चौथी किश्त (FORTH INSTALLMENT) : 12 कक्षा में लड़की के प्रवेश से लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने तक हर महीने लड़की के बैंक खाते में सरकार की और से 200 रूपए जमा किये जायेगे यह राशी कुल 6000 रूपए की होगी.
5. पांचवी किश्त (FIFTH INSTALLMENT) : 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद लड़की को सरकार की ओर से 1 लाख रूपए की सहायता की जाएगी. यह रुपये का इस्तेमाल लड़की अपनी उच्च शिक्षा के लिए भी कर सकती हैं.
लाडली लक्ष्मी योजना गोवा में ( LADLI LAXMI YOJANA IN GOA HINDI)
लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता को देखते हुए साल 2013 में गोवा की सरकार ने भी राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी. यह योजना भी मध्यप्रदेश सरकार की तरह ही हैं. जिसमे योजना का फायदा गोवा के मूल निवासी को मिलेगा. गोवा सरकार की योजना की अधिक जानकारी पाने के लिए इस लिंक https://www.goa.gov.in/wp-content/uploads/2016/05/Laadli-Laxmi-Scheme-Republished.pdf पर क्लिक करे.
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