मध्यप्रदेश शौचालय निर्माण योजना, प्रक्रिया और दस्तावेज | Madhya Pradesh Shauchalaya Nirman Yojana, Process and Required Documents in Hindi
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अब नगरीय क्षेत्रों में निजी स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के पश्चात निर्माण राशि उपलब्ध कराई जाएगी. 50% राशि स्वयं आवेदक को वहन करना होगी. गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने की योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है, जिसके तहत लाभार्थी को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा और अनुदान का पैसा समय पर सीधा उसके खाते में आ जाएगा.
अब गांव में शौचालय बनवाने के लिए इच्छुक व्यक्ति अनुदान के लिए ब्लॉक स्तर पर बीडियो व एडीओ पंचायत से संपर्क कर सकते हैं. गांव में पैसा उपलब्ध ना होने की स्थिति में बीडियो व एडीओ पंचायत स्वयं हस्ताक्षर करके गारंटी पत्र देंगे. पैसा आते ही सबसे पहले स्वीकृति पाने वाले लाभार्थी के खाते में ₹12000 अनुदान ऑनलाइन भेज दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश शौचालय निर्माण (Madhya Pradesh Shauchalaya Nirman Yojana)
केंद्र सरकार गांव को निर्मल बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना का संचालन कर रही है. योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं है और उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है. उन्हें आर्थिक रूप से मदद देकर शौचालय निर्माण के साथ ही नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को ₹12000 की प्रोत्साहन राशि और दो किश्तों में देने की व्यवस्था की है. यह धनराशि वर्तमान में ग्राम पंचायतों के द्वारा दी जाती है.
शौचालय बनवाने के बावजूद गांवों में बजट की उपलब्धता या फिर अन्य वजह से लाभार्थी को प्रोत्साहन मिलने में दिक्कत हो रही थी, जिससे अभियान की प्रकृति धीमी हो रही है. ऐसे में जिला प्रशासन ने लाभार्थियों को अनुदान मिलने का भरोसा दिलाने के लिए लिखित रूप से स्वीकृति पत्र देने का फैसला लिया है. यह पत्र ब्लॉक स्तर पर वीडियो और एडीओ पंचायत स्तर में जारी होगा. स्वीकृति पत्र मिलने के बाद लाभार्थी को शौचालय की फोटोग्राफ उपलब्ध करानी होगी. इसके बाद पैसा आते ही लाभार्थी के खाते में धनराशि भेज दी जाएगी.
शौचालय निर्माण योजना के उद्देश्य (Shauchalaya Nirman Yojana Objectives)
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना.
- वर्ष 2019 तक स्वस्थ भारत का वजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना और सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल स्तर तक लाना.
- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता को बढ़ावा देकर, समुदाय को और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना.
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थाई स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण साफ सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित प्रणालियों का विकास करना.
मध्य प्रदेश शौचालय निर्माण योजना के लाभ (Shauchalaya Nirman Yojana Benefits)
- इस योजना में लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए ₹12000 की राशि प्रदान की जाएगी.
- इस योजना से मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन भी पूरा होगा.
- इस योजना से गांव के लोगों को बाहर खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ेगा.
मध्य प्रदेश शौचालय निर्माण योजना के लिए पात्रता (Shauchalaya Nirman Yojana Eligibility)
- इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नए शौचालय का निर्माण कर रहे हैं.
- इस योजना के लिए वही लोग पात्र होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं.
- इस योजना के लिए वह लोग पात्र नहीं होंगे जिन्होंने पहले शौचालय का निर्माण किया है और फिर से शौचालय निर्माण कर रहे हैं.
- सभी बीपीएल परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों, वास भूमि वाले, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला मुखिया परिवार इस के पात्र हैं.
मध्य प्रदेश शौचालय निर्माण के लिए जरूरी दस्तावेज (Shauchalaya Nirman Yojana Required Documents)
- आवेदन कर्ता के पास मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- आवेदन कर्ता के पास आय का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए.
- आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए.
- आवेदन कर्ता के पास बीपीएल कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए.
आवेदन की प्रक्रिया (Shauchalaya Nirman Yojana Application Process)
पात्र परिवारों के द्वारा शौचालय निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जा सकता है. जिसकी स्वीकृति संबंधित विकास अधिकारी द्वारा ही की जाएगी. लाभार्थी द्वारा स्वयं की राशि से अपने घर में निश्चित डिजाइन के आधार पर सूचना का निर्माण किया जाता है. निर्मित शौचालय में उपलब्ध पानी की टंकी की सुविधा भी होनी चाहिए एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाना चाहिए. पंचायत द्वारा निर्मित शौचालय के सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में चेक के द्वारा किए जाने का प्रावधान है.
योजना की जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं swachhbharaturban.gov.in
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