मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन से चयन प्रक्रिया तक की विस्तृत जानकारी | Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana (MP) in Hindi
हमारे देश में तीर्थ यात्राओं के महत्व को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में संचालित की. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश से बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा निःशुल्क कराए जाने की सुविधा प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ स्थानों की सूची तय की जाती है. योजना के तहत निर्धारित तीर्थ स्थलों में से किसी एक के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तीर्थ यात्रा का लाभ उठाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन के लिए पात्रता (MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Eligibility)
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए.
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक यात्रा के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.(किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग जैसे टीबी, श्वास संबधी रोग, मानसिक व्याधि, संक्रमण कुष्ट से ग्रसित ना हो)
- आवेदक द्वारा इस योजना का लाभ पहले कभी ना लिया गया हो.
- आयकर दाता न हो.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन रद्द होने के कारण (Issue May Cancel Application in MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana)
- 1. यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया हैं तो उसे किसी भी समय योजना के लाभ से वंचित किया जा सकेगा.
- 2. नियम के अनुसार केवल लाभार्थी ही यात्रा का लाभ ले सकता हैं भले ही उसके साथ वाला व्यक्ति यात्रा का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो. यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया तो आवेदक का आवेदन भी रद्द किया जा सकता हैं.
- 3. ऊपर दिए हुए दोनों नियम (1 और 2) का पालान नहीं करने वाला आवेदक भविष्य में भी इस योजना से वंचित हो जायेगा.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Required Documents)
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जॉब कार्ड
मध्यप्रदेश तीर्थ दर्शन योजना की शर्ते (MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Term and Condition)
- यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति अकेले यात्रा पर जाने के लिए आवेदन करता है तो वह अपने साथ निःशुल्क एक सहायक व्यक्ति को ले जा सकता है.
- जाने के लिए आवेदन किया गया तो तीन चार व्यक्ति के समूह के साथ एक सहायक को ले जाने की अनुमति योजना के तहत है.
- यदि यात्रा के दौरान सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाने वाली सुविधा के अतिरिक्त की सुविधा का लाभ लेना है तो उसका शुल्क देना होगा.
- समूह में आवेदन के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए.
- इस योजना के तहत यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड ड्रा ऑफ़ लॉट्स द्वारा किया जाएगा.
- यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा व्यवस्था कलेक्टर द्वारा की जाएगी.
- यात्रियों के साथ यात्रा पर राजस्व विभाग के शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी को भेजने की व्यवस्था की जाएगी.
आवेदन की प्रक्रिया (MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Application)
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन के लिए आपको मध्यप्रदेश शासकीय मुद्रण एवं लेखन विभाग पर जाना होगा. इसके अलावा इन बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक हैं.
- आवेदन की दो प्रतियाँ सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा
- आवेदन पत्र मात्र हिंदी में ही भरा जाएगा
- आवेदन के साथ 3.5cm X 3.5cm साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पेज में लगाना होगा.
- आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि
3. बिजली के बिल की प्रतिलिपि
4. वोटर आईडी की प्रतिलिपि
5. राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य कोई साक्ष्य - आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” वर्ष 20__ में ____ स्थान की यात्रा के लिए आवेदन अंकित किया जाए. रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में जिस तीर्थ स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए.
- आवेदक के किन्ही दो रिश्तेदारों के नाम फॉर्म में जोड़ना आवश्यक है जिनसे किसी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके.
- 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने की अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की अनुमति होगी.
- यदि आवेदक पति/पत्नी में से किसी का नाम चुनता है तो उसका जीवनसाथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा. आवेदक के जीवनसाथी की उम्र 60 वर्ष से कम हो तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी/कर सकेगा.
- यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा. उक्त समूह अधिक से अधिक 25 आवेदकों का हो सकेगा. समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा. अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किए जाएंगे
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में चयन की प्रक्रिया (Process of MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana)
यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा.
- यात्रा हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों को यात्रा स्थानवर छांटा जाएगा.
- प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा.
- चयनित यात्री के यात्रा पर ना जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा.
- केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है यात्रा पर जा सकेगा. वह अपने साथ किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा
चयन की प्रक्रिया (Process of MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana)
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ स्थानों की सूची (List of Place Under MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana)
- बद्रीनाथ
- केदारनाथ
- जगन्नाथपुरी
- द्वारकापुरी
- हरिद्वार
- अमरनाथ
- वैष्णो देवी
- तिरुपति
- शिरडी
- अजमेर शरीफ
- वाराणसी
- गया
- अमृतसर
- रामेश्वरम
- सम्मेद शिखर
- श्रवणबेलगोला
- वेलांगणी चर्च नागापटटनम
- अयोध्या
- मथुरा
- प्रयाग
- गंगासागर
- सेंट थामस चर्च केरल
- लहरतारा(संत कबीर का जन्म स्थान)
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