मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी (उद्देश्य, पात्रता और दस्तावेज) | MP Yuva Swarojgar Yojana (Objective, Eligibity, Required Document) in Hindi
देश में जनसँख्या एक बड़ी समस्या बनते जा रही हैं. जनसँख्या बढ़ने के साथ-साथ देश में रोजगार की कमी हो गयी हैं. जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ते जा रही हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने इस समस्या को समझते हुए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया हैं. मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से “युवा स्वरोजगार योजना” नाम की योजना की शुरुआत की गयी है.
यह योजना का फायदा उन प्रतिभावान युवाओं को मिलने वाला हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं लेकिन वह अपना एक बिज़नस चलाना चाहते हैं. ऐसे युवाओं को मध्यप्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के उद्देश्य (Yuva Swarojgar Yojana Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है. आवेदक अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जमा कर सकते हैं. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्योग इकाई हेतु अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा इकाई हेतु 10 लाख रुपए अधिकतम ऋण सीमा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता (Yuva Swarojgar Yojana Eligibility)
- आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 39 वर्ष के बीच होने चाहिए.
- आवेदनकर्ता किसी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता पहले से इस तरह की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो.
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के लाभ (Yuva Swarojgar Yojana Benefits)
- जनरल केटेगरी के आवेदकों को सरकार द्वारा कुल लागत का 15% ही दिया जाएगा जो कि 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा.
- एसटी-एससी ओबीसी के लिए बिजनेस की कुल लागत 30% दी जाएगी जोकि 20 लाख से ज्यादा नहीं होगी.
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Yuva Swarojgar Yojana Required Document)
- वह मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदन करने वाले के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य हैं
- आवेदक वोटर कार्ड धारक होना चाहिए
- बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि(यदि लागू हो तो)
- आवेदक के पास मध्यप्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए.
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है.
- समग्र शिक्षा अधिकारी द्वारा निशक्तजन संबंधी प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)
- भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा(यदि लागू हो तो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें( यदि लागू हो तो)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- मशीनरी/उपकरण/साज सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन(यदि लागू हो तो)
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