मध्यप्रदेश युवा उद्यमी योजना (पात्रता, फायदे, आवेदन और प्रक्रिया ) की विस्तृत जानकारी | Yuva Udyami Yojana (MP) in Hindi
युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इसके जरिए सभी श्रेणियों के लोगों को निर्माण या सेवा उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार उद्योग की स्थापना के लिए मार्जिन मनी, सहायता ब्याज, अनुदान रन गारंटी और प्रशिक्षण प्रदान करेगा.
युवा उद्यमी योजना का प्रमुख उद्देश्य (Yuva Udyami Yojana Objectives)
योजना का उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वयं को उद्योग सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है. इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा.
- उद्यमियों को सहायता प्रदान करना
- राज्य में अधिक उद्योगों और नौकरियों का सृजन करने में मदद करना.
- किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड रुपए तक का ऋण देना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है.
युवा उद्यमी योजना की पात्रता (Yuva Udyami Yojana Eligibility)
- योजना के तहत प्रत्येक आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी अनिवार्य रूप से होना चाहिए.
- आवेदक ने कम से कम 10 वीं कक्षा पास की हो.
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्षों के मध्य होनी चाहिए.
- आवेदक किसी राष्ट्रीय कृत तथा निजी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सहकारी बैंकों द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाना चाहिए.
- यदि आवेदक पहले से किसी शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा.
- प्रत्येक व्यक्ति इस योजना के तहत एक ही बार सहायता प्राप्त कर सकता है.
युवा उद्धमी योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता (Financial Funds Under Yuva Udyami Yojana)
- योजना के तहत परियोजना लागत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच होगी.
- परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15% देय होगा अर्थात अधिकतम राशि 12 लाख रुपए.
- परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5% की ब्याज दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान दे होगा.
- योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा.
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युवा उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया (Yuva Udyami Yojana Process)
- आवेदन फॉर्म संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.
- आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के बाद जांच की जाती है, साथ ही आवेदन कर्ताओं को चयनित किया जाता है.
- आवेदक जिन्होंने अपनी अधूरी जानकारी आवेदन में दी है उन्हें संपूर्ण विवरण पूरा करने के लिए बुलाया जाएगा.
- आवेदकों को आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
- इसके बाद आवेदन पत्र को इस योजना के तहत निर्वाचित संबंधित विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
- अयोग्य आवेदन पत्र खारिज कर दिए जाएंगे.
- आवेदन की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर ऋण वितरित किया जाएगा.
- ऋण वितरण के बाद आवेदकों को सरकार द्वारा अपने उद्योग और व्यापार के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
युवा उद्यमी योजना के जरिए दिया जाएगा प्रशिक्षण (Training Under Yuva Udyami Yojana)
योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आवश्यक होने पर शासन के द्वारा दिया जाएगा. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षण आवेदक को इस योजना के अंतर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा परंतु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी.
युवा उद्यमी योजना क्रियान्वयन प्रणाली(Working Committee of Yuva Udyami Yojana)
योजना के लिए वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, नोडल विभाग होंगे तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा.