आपको ये जानकर ख़ुशी होगी की हिन्दू धर्म का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है. इसका एक उदहारण यह है की पोलैंड के वारसॉ में एक नन ने इस्कॉन मन्दिर के खिलाफ एक मामला अदालत में दायर कर दिया था.
नन ने अदालत में अपनी बात को रखते हुए इस्कॉन पर आरोप लगाया था की यह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित अपनी गतिविधियों को पोलैंड और दुनियाभर में फैला रहा है. पोलैंड में इस्कॉन ने अपनी गतिविधियों से अपने बहुत से अनुयायी तैयार कर लिए है. उस नन ने कहा है की वह चाहती है की इस्कॉन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए क्योंकि उसके अनुयायियों द्वारा उस ‘कृष्णा’ को महिमामंडित किया जा रहा है, जो चरित्रहिन था. नन ने कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा है की उन्होंने 16000 गोपियों से शादी कर रखी थी.
जब अदालत में मुकदमा चला तो इस्कॉन की और से वकील ने न्यायाधीश से अनुरोध किया, की “आप कृपया इस नन से वह शपथ दोहराने के लिए कहें, जो उसने नन बनते वक्त ली थी” उसके बाद न्यायाधीश ने नन से कहा कि वह जोर से वह शपथ सुनाये जो उसने नन बनते समय ली थी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई. उसके बाद न्यायाधीश से इस्कॉन के वकील ने वह शपथ खुद ही सुनाने की अनुमति माँगी.
न्यायाधीश महोदय ने अनुमति दे दी, उसके बाद उस वकील ने जो कहा है वो चौकाने वाला किन्तु सत्य है वकील ने कहा की, नन बनते समय लड़कियां यह जीजस के सामने शपथ लेती है कि “मै जीजस को अपना पति स्वीकार करती हूँ और उनके अलावा किसी अन्य पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाउंगी”. और फिर आगे इस्कॉन के वकील ने कहा, “न्यायाधीश महोदय, इस शपथ के अनुसार सभी नन जीजस से विवाह करते है तो अब से पहले कितने लाख ननों ने जीसस से विवाह किया होगा और भविष्य में कितनी ही नन जीसस से विवाह और करेंगी.
इस्कॉन के वकील ने आगे कहा की न्यायाधीश महोदय भगवान् कृष्ण पर जो आरोप इन्होने लगाया है उसके अनुसार उन्होंने 16,000 गोपियों से शादी की थी, जो की सत्य नही है. मगर आज दुनियाभर में दस लाख से भी अधिक नने हैं, और जो नन बनने से पहले शपथ अवश्य लेते है कि उन्होंने यीशु मसीह से शादी कर रखी है. इस्कॉन के वकील ने मुक़दमे की पैरवी करते हुए आगे कहा की न्यायाधीश महोदय अब ही आप बताइये कि यीशु मसीह और श्री कृष्ण में से कौन अधिक निम्न चरित्र हैं? और वकील ने साथ ही पूछा की ननो के चरित्र के बारे में आप क्या कहेंगे? इस्कॉन के वकील की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश महोदय ने मामले को खारिज कर दिया.