पाकिस्तान के कुछ अजीबों गरीब कानून जिन्हें जानकर हैरान रह जायेंगे आप

पाकिस्तान अपने आप में एक अजीबों गरीब देश है ये बात आज इस पोस्ट के माध्यम से सिद्ध हो जाएगी. पाकिस्तान के कुछ कानून तो भारत से पुर्णतः मेल खाते है परन्तु कुछ चीजों में पाकिस्तान आज भी नहीं बदला समय के साथ उसने अपने कानूनों में एक रत्ती भर का भी बदलाव नहीं किया. आइये जानते है उन अजीबों गरीब कानूनों के बारे में:
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1. पढाई पर टैक्स

पाकिस्तान में यदि किसी विद्यार्थी की पढाई का खर्च 2 लाख रुपये से अधिक होता है तो उस विद्यार्थी को अपने कुल खर्च का 5% टैक्स के रूप में देना होता है.

2. ईजराइल जाने पर रोक

पाकिस्तान का कोई भी नागरिक यदि इजराइल जाना चाहे तो वह सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इजराइल का वीजा नहीं देती. इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान ईजराइल को कोई देश ही नहीं मानता.

3. गर्लफ्रेंड के साथ रहने पर प्रतिबन्ध

जिस प्रकार भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कानून है जिसमें कोई भी प्रेमी युगल बीना विवाह किये साथ में रह सकते है. परन्तु पाकिस्तान में यह दंडनीय अपराध है.

4. प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना अपराध की गिनती में

स्वाभाविक है किसी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति का मजाक उड़ाना अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, परन्तु भारत में यह सामान्य है, हमारे देश में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाता है.

5. प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के लिए शेक्षणिक योग्यता

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार की शेक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है. परन्तु यदि किसी नागरिक को चपरासी की नौकरी प्राप्त करना हो तो उसे कठिन से कठिन परीक्षाओं को पास करना होता है.

6. आर्मी में प्रतिबंधित ट्रांसजेंडर

ट्रांसजेंडर पाकिस्तानी आर्मी में प्रवेश नहीं पा सकते. ज्ञात हो की ट्रांसजेंडर की संख्या पाकिस्तान में सर्वाधिक है.

7. साल में एक महिना बाहर खाना प्रतिबंधित

रमजान के एक महीने कुछ बाहर का खाने पर रोक होती है, यह नियम गैर मुस्लिम के लिए भी लागू होता है.

8. किसी का फ़ोन छूना है गलत

यदि आप किसी का फ़ोन उसकी अनुमति के बीना छूटे है तो आपको छः महीने की जेल भी हो सकती है.

9. स्पैम मेसेज भेजना गलत

यहाँ आप किसी को फालतू मेसेज नहीं भेज सकते आपको 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.

10. अरबी शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रतिबंधित

पाकिस्तान में अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी का अंग्रेजी अनुवाद प्रतिबंधित है.