मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (पात्रता, फायदे, प्रक्रिया) की विस्तृत जानकारी | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana (MP) in Hindi
मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया है. योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों जिनके पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, उनके लिए लड़की का विवाह करना एक बड़ी चिंता का विषय रहता है. ऐसे गरीब परिवारों के लिए बेटी का विवाह का खर्च अकेले उठाना बहुत कठिन होता है. यह योजना ऐसे गरीब परिवारों की मदद और चिंता से छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की गई है. यह राज्य की बालिकाओं के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस तरह योजना के तहत कन्या के परिवार को 51 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पहले इस योजना के तरह 25 हजार की सहायता की जाती हैं जिसे मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया हैं. यह घोषणा कमल नाथ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 17 दिसंबर 2018 को की गयी थी.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana in Hindi)
इस योजना के तहत शासन द्वारा गरीब परिवार की बालिकाओं के परिवारों को 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रहा है. यह योजना किसी भी धर्मं के लिए बाध्य नहीं हैं यह योजना में कोई भी धर्मं का व्यक्ति लाभ ले सकता हैं. मुस्लिम भाइयों के लिए इस योजना का नाम निकाह योजना रखा गया हैं.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह की पात्रता (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Eligibility)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों की बेटियों, विधवाओं तथा तलाकशुदाओं की शादी कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह सहायता सामूहिक विवाह में दी जाती है. इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि लड़की की उम्र शादी के लिए तय उम्र के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए.
- लाभार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए.
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए.
- बालिकाओं/ विधवा/ तलाकशुदा महिलाओं को गरीब, जरूरतमंद श्रम के परिवारों से होना चाहिए.
- लाभार्थी को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए.
- कन्या अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करते हो.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ(Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Benefits)
इस योजना के तहत कन्याओं को उनकी गृहस्थी की स्थापना हेतु 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि दांपत्य जीवन शुरू कर सकें. साथ ही मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे. नवविवाहित जोड़ों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए 6 हजार रुपए की सावधि जमा कराई जाती है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रक्रिया (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Process)
आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म निम्नलिखित कार्यालय पर जमा कराएं.
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में.
- शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/ नगर पंचायत/ नगर परिषद में
दस्तावेजों की स्वीकृति हेतु अधिकारी (Officer In-charge Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana)
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र के आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी की एक अच्छी योजना हैं जिसे शिवराज जी ने शुरू किया था और अब इस योजना को कमलनाथ जी ने और अच्छा कर दिया हैं इसके 28 हजार के बजाये 51 हजार रुपये बेटी के कन्यादान मे मिलेंगे । इस योजना मे हिन्दू विवाह एवं मुस्लिम निकाह दोनों करवाये जाते हैं । देश की सभी योजनाओं में सभी वर्गों को शामिल किया जाता हैं । यह विशेषतः गरीब परिवारों के लिए चलाई जाती हैं । इस योजना के बारे में अपने अच्छी जानकारी हमे दी हैं धन्यवाद