मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की पूर्ण जानकारी | Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana In Hindi

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, दस्तावेज, पात्रता, एप्लीकेशन फॉर्म | Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana, Eligibility, Required Document, Number In Hindi

मध्यप्रदेश के छात्रों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा “मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना” की शुरुआत की गयी हैं इस योजना के अंतर्गत कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र-छात्राओं को लाभ दिया जायेगा. जिसके लिए छात्र-छात्राओं को 12वी कक्षा में 75% अंक तथा सीबीएसई में 80% अंक लाना अनिवार्य हैं. इस योजना के तहत राज्य सरकार छात्रों की कॉलेज फीस स्वयं भरेगी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना के लिए जून 2017 को एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई. जिसपर जाकर छात्र इस योजना के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं. राज्य सरकार इस योजना में छात्र के बी.कॉम, बीएससी, बीई, बी.टेक, मेडिकल, बी.बी.ए व अन्य पाठ्यक्रमों की पढाई में आर्थिक रूप से सहायता करती हैं. यह आर्थिक सहायता छात्र के कॉलेज एडमिशन के समय कॉलेज को सौंप दी जाती हैं.

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की पात्रता (Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana Eligible Criteria)

हर सरकारी योजना की तरह इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों की कुछ पात्रताएं होना आवश्यक हैं. पात्रता नहीं होने पर छात्र इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इस योजना की पात्रता निम्नलिखित हैं

  1. विद्याथी मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यह साबित करने लिए वह मध्यप्रदेश का हैं इसके लिए मूलनिवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं.
  2. छात्र के पिता या पालक की वार्षिक आय 6 लाख से कम होना चाहिए.
  3. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्र के 12वी कक्षा में 75% अंक तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में 8 पॉइंटर का होना अनिवार्य हैं.
  4. इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड होने अनिवार्य है. ऐसे छात्र जिनके पास आधार नंबर नहीं हैं, उन्हें 3 महीने में आधार नंबर देना होगा.

Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana In Hindi

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना से जुडी जरुरी बातें (Important Point Related to Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana)

  • मध्यप्रदेश राज्यसरकार हर मेधावी छात्र को अधिकतम 1.5 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
  • सरकारी कॉलेज में चयनित होने वाले छात्र की सहायता राशी सीधे कॉलेज प्रबंध को सौप दी जाती हैं.
  • निजी कॉलेज से शिक्षा लेने वाले छात्र के बैंक अकाउंट में सहायता राशी डिपाजिट कर दी जाती हैं.
  • पढाई पूरी होने के बाद छात्र को 2 साल तक राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करना पड़ेगा.
  • लाभान्वित छात्र को सरकार के साथ 10 लाख रूपए का बांड करना होगा.
  • मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आव्श्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जाएगा.
  • जो छात्र इंजिनीयरिंग की पढाई में यह सहायता राशी चाहता हैं उसे JEE की मैन्स परीक्षा में 50 हजार से कम रैंक हासिल करना पड़ेगी. यदि यह पात्रता हासिल करने के बाद छात्र शासकीय कॉलेज में एडमिशन पता हैं तो पूरी शिक्षा का फीस राज्य सरकार वहन करेगी. यदि छात्र अशासकीय कॉलेज में एडमिशन लेता हैं तो अधिकतम 1.5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राज्यसरकार करेगी. यदि फीस 1.5 से कम हैं तो पूर्ण फीस सरकार वहन करेगी.
  • मेडिकल से जुड़े छात्र जिन्होंने NEET परीक्षा में मेरिट पाकर देश के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया हैं उनकी फीस का वहन राज्य सरकार करेगी. कॉलेजों की सूची में वह कॉलेज भी शामिल हैं जो कि स्वम प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं भी शामिल हैं.
  • कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के माध्यम से National Law Universities (NLU) में 12वी कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
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    मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स (Required Documents for Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana)

    1. छात्र के पास 10 वी कक्षा की मार्कशीट होना चाहिए
    2. छात्र के पास 12 वी कक्षा की मार्कशीट होना चाहिए. यह अनिवार्य हैं
    3. छात्र का आधार कार्ड होना चाहिए. (वर्चुअल आधार कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं)
    4. छात्र का मूलनिवासी प्रमाण पत्र में नाम होना चाहिए
    5. पिता की आय प्रमाण पत्र होना जरुरी हैं.
    6. छात्र के पास कॉलेज का प्रवेश पत्र होना चाहिए

    कैसे भरे एप्लीकेशन फॉर्म ( Application Form of Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana)

    1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा. इस फॉर्म में छात्र से जुडी कुछ आसान जानकारी बतानी पड़ेगी. फॉर्म भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैं.
    2. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र के पंजीकरण के लिए सबसे पहले छात्र वेबसाइट https://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर जाए.
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    4. वेबसाइट पर जहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पंजीयन लिखा हुआ हैं उस पर क्लिक करे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी.
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    6. नए पेज पर आपको नीचे STUDENTS विकल्प दिखाई देगा. इसी विकल्प में Register for MMVY Scheme पर क्लिक करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
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    8. आवेदन कर देने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा.
    9. एक आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के बाद आप आवेदन कर पाएंगे. आवेदन हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट ले ले. यह प्रिंटआउट आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा. यही प्रिंट आपको हर चरण पर देना पड़ेगा.

    मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के लिए टोल फ्री नंबर (Toll Free Number of Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana)

    इस योजना में कुछ दिक्कत या शिकायत होने पर आप हेल्पलाइन नंबर 0755 – 2576751 और ईमेल आईडी [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं.

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