मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना | Mukhyamantri Gramin Aawas Yojana (MP) in Hindi

मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास योजना (पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया) की जानकारी | Mukhyamantri Gramin Aawas Yojana (MP) in Hindi

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास के तहत प्रतिवर्ष लगभग 75,000 आवास की अनुमति प्राप्त होती हैं. जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवास की आवश्यकता को देखते हुए अपर्याप्त हैं. राज्य में लगभग 37 लाख ग्रामीण जनता के पास अपना घर नहीं हैं या फिर वो कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. अतः मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रामीण आवास योजना को प्रारंभ किया. इस योजना का संचालन राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है.

ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं (Gramin Aawas Yojana Benefits)

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन पूरी तरह से मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-सह-अनुदान योजना है. अर्थात इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत तय किए गए आवास के नक्शे के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण करना होगा. राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ उठाने वाले व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण चुकाने की क्षमता के अनुसार बैंक द्वारा 10, 12 एवं 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता हैं.

बिंदुजानकारी
योजना नाम (Scheme Name)मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
अन्य नाम (Other Names)मध्यप्रदेश आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, CM Rural Housing Mission
उद्देश्य(Objective)गाँव के लोगो को पक्का माकन उपलब्ध कराना
लांच तारीख (Launch Date)सितंबर 2016
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)http://mmgam.mp.nic.in/

आवास योजना हेतु पात्रता (Mukhyamantri Gramin Aawas Yojana Eligibity)

  • इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवार के पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
  • परिवार की आय 1.25 लाख रूपए वार्षिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
  • लाभ लेने के इच्छुक परिवार के पास अपनी भूमि हो अथवा वह भूमि खरीदने की क्षमता रखता हो.
  • मध्यप्रदेश राज्य के ग्राम का स्थाई निवासी परिवार जिसका उस गांव में निजी आवास ना हो.

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन प्रक्रिया (Gramin Aawas Yojana Application Process)

  1. इस योजना में आवेदन हेतु आवेदक को पहले आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना होगा.
  2. आवेदक का ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी तथा पंचायत समन्वय अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा.
  3. इन तीन सदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण के बाद आवेदन पत्र को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा.
  4. भजन पत्र ग्राम सभा में अनुमोदित (पास) होने के बाद बैंक द्वारा ऋण के लिए भेजा जाएगा.

ग्रामीण आवास योजना के लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज (Gramin Aawas Yojana Required Documents)

  • वोटर आईडी
  • बीपीएल कार्ड
  • बैंक पास
  • राशन कार्ड
  • भूस्वामी अधिकार पत्र
  • मनरेगा जॉब कार्ड

मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास ऋण हेतु बैंक में आवेदन (Gramin Aawas Yojana Application)

इस योजना के अंतर्गत आवास बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दी गई वेबसाइट के लिंक के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन मध्य प्रदेश के वेबसाइट पर जाना होगा इस पेज में दिए गए विकल्प बैंक ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा.

http://mmgam.mp.nic.in/

ग्रामीण आवास योजना के तहत भूमि के लिए आवेदन

यदि किसी ग्रामीण के पास मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है तथा जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत मकान बनाने के लिए आवेदन करना होगा.

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